प्रखंड, पंचायत एवं नगर शिक्षकों को ईपीएफ लाभ देने के लिए रिपोर्ट तलब

मधुबनी। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत प्रखंड शिक्षकों, पंचायत शिक्षकों एवं नगर शिक्षकों को ईपीएफ लाभ देने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में समेकित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-स्थापना ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। डीपीओ-स्थापना ने विद्यालयों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों से निर्धारित फॉर्मेट में सूचना अंकित कराकर प्राप्त करते हुए एक्सेल फॉर्मेट में सभी सूचनाओं का अंकन करते हुए अनुलग्नक सहित आवेदन की मूल प्रति, जो बीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो के साथ सॉफ्ट कॉपी 14 सितंबर तक हर हाल में डीपीओ-स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीपीओ-स्थापना ने जिले के सभी बीईओ को पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत प्रखंड शिक्षकों, पंचायत शिक्षकों व नगर शिक्षकों को प्रशिक्षण के उपरांत वेतन निर्धारण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया है। इस संबंध में जिले के सभी बीईओ को भेजे गए पत्र में डीपीओ-स्थापना ने कहा है कि कार्यरत प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं नगर शिक्षक, जो नव प्रशिक्षित हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षित वेतनमान का निर्धारण नहीं होने के कारण, उन्हें अप्रशिक्षित वेतन ही प्राप्त हो रहा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पूर्व के वेतन निर्धारण की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक प्रखंड के संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के माध्यम से इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं मूल सेवा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त कर वेतन निर्धारण करते हुए संबंधित को वापस किया जाए। उक्त निर्णय के मद्देनजर डीपीओ-स्थापना ने जिले के सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं मूल सेवा पुस्तिका संबंधित संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के माध्यम से डीपीओ-स्थापना कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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Posted By: Jagran
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