बिजली चोरों पर शिकंजा, 2 पर प्राथमिकी

- आठ लाख से अधिक जुर्माना, बिजली चोरी करने वालों पर होती रहेगी कार्रवाई

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संवाद सूत्र, पकरीबरावां : बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए विद्युत विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंगलवार को पकरीबरावां प्रखंड के सुदनपुर गांव में बिजली विभाग ने चेकिग अभियान चलाया। और बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर दो मील मालिकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया।
सहायक अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम बिजली चोरी की गुप्त सूचना पर कनीय विद्युत अभियंता निसार अहमद, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पकरीबरावां मोहम्मद परवेज आलम, मानव बल विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पकरीबरावां एवं अन्य की उपस्थिति में सुदनपुर गांव में छापेमारी की गई। मोहम्मद अनवर पिता स्वर्गीय मोहम्मद हाफिज, गांव- सुदनपुर के औद्योगिक परिसर में पहुंचकर पाया कि टोका फंसाकर आटा चक्की मिल चलाकर विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही है। पूर्व में मोहम्मद अनवर द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण 24 जनवरी 2020 को विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया था। दिनांक 25 फरवरी 2020 को उनके परिसर में मीटर उखाड़कर नीलामवाद दायर किया गया, जो प्रक्रियाधीन है। बावजूद अनवर टोका फंसाकर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे। उनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर कंपनी लिमिटेड को जुर्माना राशि 167962 एवं पूर्व बकाया राशि 162765 सहित कुल राशि 330727 रुपए के राजस्व क्षति हुई है।

इसी तरह जुबैर उद्दीन पिता स्वर्गीय जाकिर हुसैन गांव सुदनपुर भी टोका फंसाकर आटा चक्की मिल हेतु गैरकानूनी रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी करते पाए गए। पूर्व में जुबेर उद्दीन के भी विद्युत बकाया राशि 235841 जमा नहीं करने के कारण दिनांक 10 जनवरी 2020 को विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया था। 15 फरवरी 2020 को उनके परिसर से मीटर उखाड़कर नीलामवाद दायर किया गया, जो प्रक्रियाधीन है। इसके बावजूद जुबेर द्वारा टोका फंसाकर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी की जा रही थी। इनके विरुद्ध 247466 एवं पूर्व बकाया राशि 105841 सहित कुल राशि 483307 रुपए के राजस्व क्षति हुई है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अभियुक्तों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
-------------------- ज्यादातर ऐसे आते हैं मामले- बिना कनेक्शन घर में कटिया डालकर बिजली चोरी
- बकाए पर कनेक्शन कटने के बाद फिर जोड़ लेना
- मीटर के पहले कट लगाकर।
- मीटर में कारस्तानी कर।
- चोरी की बिजली से सिचाई की मोटर चलाना।
- घरेलू बिजली कनेक्शन व्यावसायिक इस्तेमाल।
----------------------- ये है कानून:-
- बिजली चोरी करते पाए जाने पर अगर अब तय शमन शुल्क जमा नहीं करते हैं तो तीन माह से सात साल तक ही सजा हो सकती है।
- धारा 135 विद्युत अधिनियम: कटिया डालकर, घरेलू बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल।
- धारा 136 विद्युत अधिनियम: बिजली के सरकारी उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।
- धारा 137 विद्युत अधिनियम : विद्युत चोरी का सामान बरामद होने पर।
- धारा 138 विद्युत अधिनियम : मीटर से छेड़छाड़, काटे गए कनेक्शन को फिर जोड़ना।
- धारा 139 विद्युत अधिनियम: बिजली की बर्बादी करने जैसे मामलों में।
- धारा 140 विद्युत अधिनियम: बिजली के तार और अन्य उपकरण चोरी के मामले।
Posted By: Jagran
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