बैठकों में अनुपस्थित तीन पार्षदों को अयोग्य करार देने की मांग

मधुबनी । नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद वारिस अंसारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर नगर परिषद बोर्ड की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले तीन वार्ड पार्षदों की अहर्ता समाप्त करने की मांग की है। राज निर्वाचन आयुक्त को भेजे गए पत्र में उपमुख्य पार्षद ने बताया गया है कि वार्ड नौ के पार्षद बेनजीर खालिद, वार्ड 22 के पार्षद शबनम आरा और वार्ड 28 के पार्षद खालिद अनवर नगर परिषद बोर्ड की 22 फरवरी 2020, 31 जुलाई 2020 एवं 31 अगस्त 2020 को हुई बैठक में अनुपस्थित रहे हैं। इन्हें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 वन (ढ) के तहत अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। इस धारा में स्पष्ट है कि पार्षद पूर्व अनुमति लिए बिना नगरपालिका के लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित हो जाए तो उसे अयोग्य माना जाएगा। उपमुख्य पार्षद द्वारा पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दरभंगा प्रमंडल आयुक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी है। इस संदर्भ में वार्ड नौ के पार्षद बेनजीर खालिद ने बताया कि वे सिर्फ बोर्ड की दो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जबकि, अगस्त में होने वाली बैठक विशेष बैठक थी। इस बैठक में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। जहां तक इस मसले पर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र देने की बात है तो इसका समुचित जवाब दिया जाएगा। वहीं, वार्ड 28 के पार्षद खालिद अनवर ने बताया कि वे लगातार छह माह से बीमार चल रहे हैं। बोर्ड की तीन बैठक में अनुपस्थित रहने का आरोप बेबुनियाद है।

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Posted By: Jagran
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