प्रशासनिक सख्ती : आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर समाचार पत्रों में ब्योरा प्रकाशित कराने का बढ़ा दवाब

फार्मेट सी-1 में प्रकाशित करानी है सूचना

----------------------
जासं, नवादा : बिहार विधनसभा का चुनाव लड़ रहे वैसे प्रत्याशियों जिनके उपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनपर समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन का दवाब बढ़ गया है। जिला प्रशासन संबंधित उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कम से कम तीन दफे अखबार व टीवी चैनलों पर मुकदमा से संबंधित पूर्ण ब्योरा का प्रकाशन-प्रसारण कराने को कहा जा रहा है। उम्मीदवारों अथवा उनके चुनाव अभिकर्ताओं को इसके लिए सूचना विभिन्न स्तर से दी जा रही है। जो आंकड़े है उसके अनुसार जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे 70 उम्मीदवारों में से 23 पर किसी न किसी प्रकार का मुदकमें लंबित है। उम्मीदवारों को पहला प्रकाशन नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिनों के अंदर प्रकाशित कराना है। दूसरा 5-8 दिनों के अंदर और तीसरा प्रकाशन 9वें दिन से मतदान के दो दिनों पूर्व तक प्रकाशन हर हाल में करा लेना है। इसके लिए विधिवत फार्मेट सी-1 है, जिसमें प्रकाशन कराना है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के दौरान प्रारूप 26 की कंडिका- 5 एवं 6 में अंकित आपराधिक मामले की सूचना समाचार पत्रों व टीवी पर प्रकाशित-प्रसारित कराना है। दरअसल, पहले प्रकाशन की समय सीमा तक पाया गया कि अधिकांश प्रत्याशियों ने इसका प्रकाशन कराया ही नहीं है। इसके बाद चुनाव से जुड़े अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को अगाह किया गया।
एनडीए की सरकार बनी तो हर क्षेत्र में होगा विकास : नित्यानंद राय यह भी पढ़ें
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार