त्यौहार के सीजन केलिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन ,मानना है बेहद जरूरी

नवरात्रा के दौरान देश के कई हिस्सों में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है ऐसे मेंसावधानी ही एकमात्र बचाव है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच त्योहारों के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की ओर से त्योहार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई है।

सरकार का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी तरह के कार्यक्रम होंगे इससे कलाकार और दर्शकों में कार्यक्रम को लेकर हौसला बना रहेगा सबसे पहले केंद्र सरकार का कहना है किकन्टेनमेंट जॉन के अंदर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी राज्य संघ, राज्य क्षेत्र मूल्यांकन के अनुसार उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं एक दूसरे से हर समय कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है फेस कवर या मास्क उपयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए कार्यक्रम से पहले और उसके स्थल का सैनिटाइजेशन करना जरूरी है परिसर के अंदर सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रवेश और निकास बिंदुओं पर विशेष रूप से स्पर्श रहित प्रकार के हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता जरूरी है।
सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मास्क ,दस्तानों या अन्य उपकरणों को उचित ढंग से फेंकने के लिए विशेष रूप से चयनित कूड़ेदान मुख्य स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए सभी आगंतुकों कर्मचारियों कलाकारों सहायक दल और अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी श्वशन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाएगा इसमें खांसते और छींकते समय टिशु ,रुमाल सहित कोहनी से नाक और मुँह को ढंकने पालन करना और उपयोग किए गए टिशू को सही तरीके से फेंकना शामिल है सभी को अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और किसी भी बीमारी के बारे में राज्य और जिला हेल्पलाइन को सूचित करना जरूरी है।
थूँकना पूरी तरह से वर्जित है सभी स्टाफ कर्मचारियों के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है और मेजबान संस्थान द्वारा ऐसे फेस कवर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने चाहिए स्टाफ को नाक और मुंह हर समय उचित रब से रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए यह परामर्श दिया जाता है कि रंगमंच सामग्री का उपयोग कम से कम किया जाए और परिसर में पहले से ही निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त किसी भी नए उपकरण को लाने से बचें प्रोडक्शन हाउस यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सहायक दल कम से कम लोग परिसर में आए स्टेज पर रिहर्स्ल के समय को छोड़कर कलाकार हर समय मास्क पहने रहेंगे मास्क के बिना किसी भी स्थान पर प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा।
आगंतुक ,संरक्षक और दर्शक गण नाक और मुंह को ढकते हुए उचित रूप से हर समय मास्क पहने रहेंगे प्रबंधनकर्ता आगंतुकों की पहचान और जांच करेंगे जो इस मूल नियम का उल्लंघन कर रहे हैं या उनके द्वारा सहयोग नहीं नहीं किए जाने की स्थिति में वे आगंतुक को कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए भी कह सकते हैं सभी प्रवेश बिंदुओं पर आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी प्रवेश स्थल में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और सभी entry-point और कार्य करने के क्षेत्रों पर हाथों पर सैनिटाइज करने का प्रावधान किया जाएगा।
अगर संभव हो तो सभी कलाकारों, स्टाफ अपने घर से ही खाने-पीने की चीजें लाए और जिन सहायक दल और कलाकारों को भोजन की जरूरत हो उन्हें पैकेट बंद भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है कैफेटेरिया में खाने की मेज पर भीड़ नहीं होनी चाहिए खाने में डिस्पोजल बर्तनों का उपयोग किया जाए।
टिकटों को जारी करने और उनका भुगतान करने के लिए डिजिटल संपर्क लेनदेन प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाए सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों की ऑनलाइन खरीदी आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए बुकिंग काउण्टर हर समय खुला रखना चाहिए और बिक्री काउंटर पर भीड़ से बचने के लिए बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए सभागार और बंधुओं की उपस्थिति में कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

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