नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर मिला स्टे

फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिजनों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे मिला है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जबकि मुकदमे के मुख्य आरोपी अभिनेता के छोटे भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी को अग्रिम जमानत करानी होगी।

बुढ़ाना निवासी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने 27 जुलाई 2020 को मुंबई के वर्सोवा थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था। आलिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि नवाजुद्दीन उसे व बेटी को दिसंबर 2012 में बुढ़ाना स्थित अपने घर पर छोड़ गए थे।
आरोप है कि यहां बेटी के साथ अत्याचार हुए। इनमें बैड टच से लेकर छेड़छाड़ व मारपीट के भी आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट में आलिया ने पति नवाजुद्दीन के साथ ही सास मेहरून्निशां, नवाज के भाइयों फैय्याजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मिनाजुद्दीन को आरोपी बनाया हुआ है। यह मुकदमा जांच के लिए 12 अगस्त 2020 को बुढ़ाना कोतवाली आ गया था।
16 अक्तूबर को पुलिस ने आलिया सिद्दीकी के पॉक्सो कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज कराए थे। अब इस मुकदमे में नवाजुद्दीन और उनके परिजनों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके अधिवक्ता नदीम जाफर जैदी ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद से नवाजुद्दीन सिद्दीकी आदि को इस मुकदमे में गिरफ्तारी पर स्टे मिला है।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने नवाजुद्दीन, उनके भाई फैय्याजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मां मेहरून्निशां की गिरफ्तारी पर स्टे दिया है, जबकि मुख्य आरोपी मिनाजुद्दीन को अग्रिम जमानत करानी होगी। उधर, बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एमएस गिल ने बताया कि उन्हें अभी तक स्टे आर्डर की प्रति नहीं मिली है।

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