नक्सली जोनल कमांडर व पत्नी के खिलाफ ईडी ने किया चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के जोनल कमांडर अभिजीत यादव और उसकी पत्नी के खिलाफ पटना की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। मनी लांड्रिंग के मामले में सजा और जब्त की गई संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व के लिए यह आरोप पत्र दायर किया गया है।

ईडी के मुताबिक अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव भाकपा (माओवादी) संगठन में सब-जोनल कमांडर है। बिहार के औरंगाबाद, गया के अलावा झारखंड के पलामू इलाके में वह सक्रिय है। लम्बे समय से फरार अभिजीत के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और लेवी वसूली के मामले दर्ज हैं। अपने प्रभाव वाले इलाकों में इसने निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वसूली की। इसके जरिए उसने कई चल-अचल संपत्ति बनाई। ये संपत्ति पत्नी गीता देवी के नाम पर नगद राशि देकर खरीदी गई है। 
ईडी ने अभिजीत यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑप मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 16.49 लाख की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। इसपर बाद में सक्षम प्राधिकार ने भी अपनी मुहर लगाई थी। अब ईडी ने अभिजीत यादव और उसकी पत्नी गीता देवी को मनी लाउंड्रिंग के मामले में सजा सुनाने और उनकी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व के लिए चार्जशीट दायर की है। इससे पहले ईडी मनी लाउंड्रिंग के कई अन्य मामलों में भी पटना स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है।  

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