बगैर जन्म प्रमाण पत्र लिए शादी का कार्ड छापा तो मुद्रक पर होगी कार्रवाई

शिवहर । शिवहर में बगैर जन्म प्रमाण पत्र लिए शादी का कार्ड छापने वाले मुद्रक की अब खैर नहीं। बाल विवाह रोकने के लिए समाज एवं कल्याण विभाग ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए यह पहल की है। इसके तहत शादी का कार्ड छापने के पहले मुद्रक या प्रेस संचालक को वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अगर कोई अभिभावक जन्म प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराता है तो संबंधित प्रेस संचालक द्वारा कार्ड नहीं छापा जाएगा। अगर बगैर जन्म प्रमाण पत्र के प्रेस संचालक कार्ड छापता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बाल-विवाह समाज के लिए अभिशाप है। शासन-प्रशासन की पहल के बावजूद इलाके में समय-समय पर बाल विवाह के मामले सामने आते रहे है। लेकिन अब शिवहर जिले में बाल विवाह की राह आसान नही है। बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं लगातार अभियान चलाकर लोगों को बाल विवाह और दहेज के खिलाफ जागरूक करने की पहल भी शुरू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग, एक्शन एड व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में मनरेगा भवन डुमरी कटसरी में बीडीओ अमित कुमार की अध्यक्षता आयोजित बैठक में जन-जागरूकता पर बल दिया गया। बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह की सूचना ससमय दें। ताकि आवश्यक करवाई किया जा सके। अभियान के तहत पंचायत स्तर पर गठित सभी ग्राम पंचायत टास्क फोर्स की बैठक 25 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित एक्शन एड और अभियान के जिला समन्वयक शिव शंकर पाठक ने बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान पंचायतों में गठित किशोर किशोरी समूहों एव पंचायत टास्क फोर्स की बैठक की भी समीक्षा की गई।


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