हाईकोर्ट में सदेह सुनवाई शुरू, प्रवेश के लिए 31 जनवरी तक ई-पास जरूरी

बिहारशरीफ। पटना हाईकोर्ट में प्रतिबंधों के साथ सोमवार से सशरीर उपस्थिति के साथ सुनवाई शुरू हो गई है। जमानत सहित अन्य सभी तरह के मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की सभी बेंच बैठने लगी है। इसके पूर्व सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट प्रतिदिन दो शिफ्टों में कार्य कर रहा है। इसमें प्रथम शिफ्ट प्रात: साढ़े दस से एक बजे तक और दूसरी शिफ्ट दो बजे से साढ़े चार बजे शाम तक है। एक से दो बजे तक एक घंटे की विश्राम अवधि में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एसीजेएम आदित्य पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर में बिना ई पास के जाने की इजाजत नहीं है। ई पास उन्हें ही दिया जाएगा, जिनके मामले की सुनवाई होगी। इसके लिए लोगों को हाईकोर्ट के गेट नंबर दो या तीन से थर्मल स्क्रिनिग के बाद प्रवेश मिलेगा। कोर्ट परिसर में लगातार मास्क लगाकर रहना होगा तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा। हाईकोर्ट में गेट नम्बर एक से न्यायधीश प्रवेश करेंगे। वहीं गेट नम्बर दो व तीन से आम लोगों के अलावा अधिवक्ता, न्यायिक कर्मी व अधिवक्ताओं के क्लर्क को प्रवेश मिलेगा। वैसे लोगों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिनमें खांसी, सर्दी, बुखार या अन्य तरह के कोविड 19 के लक्षण होंगे। यह व्यवस्था आगामी 31 जनवरी तक लागू की गई है।
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जरूरी हो, तभी जाएं हाईकोर्ट, अन्यथा करें परहेज : जिला जज
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह जिला जज डॉ. रमेशचन्द्र द्विवेद्वी ने आम लोगों से अपील की है कि हाईकोर्ट में जरूरी होने पर ही जाएं। अन्यथा परहेज करे। देश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है बल्कि नये स्ट्रेन के आने की संभावना बलवती है। इसलिए हमें सतर्क रहकर न्यायालय में प्रवेश करना है। जिला व अनुमंडल न्यायालय परिसर में भी प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य है। पीएलवी के जरिए कोविड गाइड लाइन से संबंधित पंपलेट जल्द ही आम लोगों के बीच बंटवाए जाएंगे, ताकि लोग जागरूक हो सकें और उन्हें जरूरी एहतियात की जानकारी रहे।
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