लोक शिकायत से पड़ा पाला, वेतन पर लगा ताला

जहानाबाद। लोक सेवा का अधिकार कानून से बड़े अधिकारियों को पाला पड़ा है। समय पर सेवा नहीं दी तो जिलाधिकारी ने वेतन भुगतान पर ही ताला लगा दिया है। कार्रवाई के जद में जहानाबाद के भूमि सुधार उप-समाहर्ता, लीड बैंक अधिकारी और कार्यपालक अभियंता शामिल हैं। प्रावधान के अनुसार समय पर सेवा नहीं देने की स्थिति में अपील और जुर्माना लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि लोक सेवा का अधिकार कानून में 60 दिनों के भीतर आवेदक को सेवा दे देना चाहिए था। समय पर सेवा नहीं देने वाले जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उसमें भूमि उपसमाहर्ता शिवगतुल्लाह, लघु सिचाई के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार सिंह तथा बैंकिग क्षेत्र के नोडल पदाधिकारी संजीत बक्शी का नाम शामिल है। सभी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है।


जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जमीन, सिचाई एवं बैंकिग से संबंधित कुछ आवेदन आए थे। जिनके निष्पादन में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है। लापरवाही के आरोप में वेतन को बंद कर दिया गया है। सरकार ने आम आवाम को इधरी-उधर भाग दौड़ से बचने के लिए अनुमंडल तथा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय की स्थापना किया गया है। इस कार्यालय के माध्यम से लोगों द्वारा दिए गए आवेदन पर निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य निपटारा करना जरुरी है। यदि ससमय सीमा के भीतर कार्य का निपटारा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना का प्रावधान है।
शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

अन्य समाचार