मिलावट करनेवाले दुकानदारों को चेतावनी, पांच पर लगाया जुर्माना

बिहारशरीफ। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह मामला 2018 का ही है। लेकिन भोजन की गुणवता से जुड़े रहने के कारण हरेक की निगाह अब तक इस मामले पर टिकी है। वर्ष 2018 में दीपावली के समय शहर के मिष्टान भंडार सहित कई खाद्य सामग्री की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। कुल 29 दुकानों की सामग्री जांच के लिए ली गई थी। इसमें 13 दुकानों की फूड गुणवत्ता में फेल हो गई थी। इसमें शहर के नामी मिष्टान भंडार अग्रवाल स्वीट्स भी शामिल था। उस समय इस मामले में पूरी राजनीति भी हुई थी। राजनीति के तहत तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर वीरेन्द्र कुमार इस मामले में खुद घेरे में आ गए थे। लेकिन, फूड क्वालिटी की जांच चलती रही। पटना के अगमकुंआ स्थित लैब में भी अधिकांश दुकानों के सामान गुणवत्ता के विपरीत पाए गए थे। इसी मामले में शनिवार को एडीएम नौशाद आलम के कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। बचाव पक्ष में वकीलों की फौज खड़ी थी। लेकिन, तमाम बहस के बावजूद जिन दुकानों की सामग्री स्वास्थ्य के विपरीत पाए गए। उन पर आर्थिक दंड 11-11 हजार रुपये लगाते हुए कड़ा निर्देश दिया गया। साथ में हिदायत दी गई है कि भविष्य में यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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------------------------ इन दुकानों पर लगाया गया जुर्माना
1. अग्रवाल स्वीट्स एवं स्नैक्स नवाब रोड, बिहारशरीफ
2.राकेश रंजन ऑयल मिल, मेहनौर
3. रंजीत जनरल स्टोर एवं मिल, नूरसराय
4. नालंदा मिष्ठान भंडार, पुलपर
5. न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार, आलमगंज
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क्या है खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम
खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम 2006 के तहत पांच लाख रुपये तक का जुर्माना व 3 से 7 साल जेल की सजा हो सकती है। गंभीर मामले में आजीवन कैद भी हो सकता है।
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इन दुकानों के नमूने मानक में हुए थे फेल
अग्रवाल स्वीट्स, बिहारशरीफ, न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार, मिर्ची रेस्टेरेंट रांची रोड, दुखी होटल, सरसों तेल मिल मेहनौर, बुच्ची साव सोहराय मिष्ठान दुकान, मोना स्वीट्स अंबेर, स्वीट्स हाउस अंबेर, होली कैंटीन पावापुरी मोड़, पवन मिष्ठान भंडार राजगीर, संजय किराना स्टोर, रंजीत जेनरल स्टोर नूरसराय।
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