खाद्यान्न उठाव के 72 घंटे के अंदर करना होगा वितरण: एसडीएम

बेतिया। एसडीएम विद्यानाथ पासवान ने कहा कि खाद्यान्न उठाव को लेकर ससमय ई चालान प्राप्त होने के 72 घंटों के अंदर डीलरों को बीएसएफसी के खाता में जमा करना होगा। साथ ही सभी डीलरों को खाद्यान्न का उठाव करने के बाद 72 घंटों के अंदर ही वितरण भी चालू कर देने का निर्देश दिया। इसमें किसी तरह की लापरवाही या गडबडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को लेकर एमओ के साथ बैठक के दौरान एसीएम श्री पासवान ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी व मार्च माह के खाद्यान्न का वितरण एक साथ करना है। कही से भी एक माह के वितरण की शिकायत मिलती है, तो संबंधित जनवितरण प्रणाली के दूकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि कुछ लाभुक ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बन गया है तथा पॉश मशीन में दिख रहा है, लेकिन कार्ड प्राप्त नहीं

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हुआ है, उनको बायोऑथेटिकेशन के माध्यम से आधार कार्ड के द्वारा राशन उपलब्ध कराने को कहा। इतना ही नहीं सभी विक्रेताओं के दुकान पर सूचना पट्ट एवं मूल्य सह भंडार प्रदर्शन् पट्ट संधारित होना चाहिए। भंडार पंजी संधारित रखना अनिवार्य होगा। वही जिन लाभुकों का अंगूठा पॉश मशीन में ऑर्थेटिकेट नहीं हो रहा है, उनकी सूची दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराना होगा।
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महादलित टोला में राशन वितरण की नहीं मिलनी चाहिए शिकायत
सदर एसडीएम ने सभी एमओ को कहा कि महादलित टोला में किसी भी तरह के वितरण से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। पॉश मशीन लेकर लाभुक के डोर टू डोर नहीं घूमना है। दुकान पर ही अंगूठा लगवाकर तुरंत लाभुक को खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा। किरासन तेल का वितरण समय से प्रतिमाह करना है तथा प्रत्येक माह के 5 तारीख् तक उपयोगिता कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। गोदाम को साफ-सुथरा रखना अनिवार्य है। खाद्यान्ना के गोदाम से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर किरासन तेल का भंडारण करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद्यान्न व किरासन तेल वितरण के दौरान लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, पीने की पानी, सेनेटाईजर एवं दिव्यांग लाभकों के लिए रैंप का व्यवस्था हर हाल में करना होगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही करने पर संबंधित डीलर कार्रवाई के जद में आएंगे। एसडीएम ने बताया कि राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों का आधार
सीडिग अनिवार्य रुप से करना है। संबंधित लाभुक को आधार की स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना होगा। पीएचएच कार्डधारियों को प्राथमिकता के आधार पर आधार सीडिग कराना होगा।
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