बेलसंड के मारर गांव के मासूम नीतेश हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद

सीतामढ़ी। भूमि विवाद को लेकर वर्ष 2018 में बेलसंड थाना क्षेत्र के मारर गांव में मासूम नीतेश की निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रन कोर्ट) आनंद नंदन सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ग्रामीण विनोद साह के पुत्र चंदन कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं दिए जाने पर छह माह की अतरिक्त सजा होगी। वहीं आरोपी को भादवि की धारा 366 में दोषी पाते हुए सात वर्ष की कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस मामले में भी अर्थदंड नहीं दिए जाने पर दो माह की अतरिक्त सजा होगी। जबकि, भादवि की धारा 201 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड लगया है। अर्थदंड नहीं भरने पर एक माह अतरिक्त सजा होगी। सभी सजा साथ-साथ


कोर्ट ने अपने फैसला में कहा है कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अकील अहमद ने पक्ष रखा तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार वर्मा ने। ज्ञात हो कि 11 दिसंबर, 2018 को बेलसंड थाना क्षेत्र के मारर गांव निवासी संजय साह के 7 वर्षीय पुत्र नीतेश कुमार को चंदन कुमार व अन्य ने भूमि विवाद को लेकर अपहरण कर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता संजय के आवेदन के आधार पर बेलसंड थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्यारे ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से हत्या कर लाश को गायब कर दिया था। पुलिस ने क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया था।
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