OTT Platforms Guidelines: ओटीटी के लिए सरकार ने बनाए नियम, अब नहीं चलेगी मनमानी, जानिए बड़ी बातें

OTT Platforms Guidelines: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। OTT Platforms को नियमित करने के लिए सरकार ने तीन स्तरीय व्यवस्था की है। प्रकास जावड़ेकर ने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी को अपने कंटेटे के बारे में जानकारी देना होगा। सरकार दर्शकों की उम्र को लेकर विशेष रूप से गंभीर हैं। 13+, 16+ और A श्रेणी का अब सख्ती से पालन करना होगा। पढ़िए OTT प्लेटफॉर्म को लेकर जारी गाइडलाइन की बड़ी बातें-

अब OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को डिसक्लोसर देना होगा। इसके जरिए बताना होगा कि कंटेंट किस तरह का है। इसके बाद भी यदि किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसे दूर करने के लिए व्यवस्था बनाना होगी।
OTT प्लेटफॉर्म को भी सेल्फ रेग्युलेट होना होगा। इसके लिए रिटायर्ड जज या किसी विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर डिजिटल प्लेफॉर्म को भी माफी मांगना होगी। सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड लागू रहेगा। यानी झूठी या फर्जी खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं फैलाया जा सकेगा।
ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट को पांच आयु वर्ग (यू) (यूनिवर्सल), यू / ए 7+, यू / ए 13+, यू / ए 16+ और ए (वयस्क) में वर्गीकृत करेगा। यू / ए 13+ या उच्च और "ए" के रूप में एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना होगा।

अन्य समाचार