चाकू मारने के मामले में10 साल की सजा

जहानाबाद । हत्या के प्रयास के आरोपी प्रिस कुमार उर्फ सान्याल की सजा के बिदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत एडीजे पांच धीरेंद्र मिश्र के न्यायालय ने भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं आरोपी को 10 हजार अर्थदंड भी भुगतान करना होगा। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीना का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 324 में तीन साल का कठोर कारावास तथा धारा 341 के तहत एक महीने का कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। उक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक बुंदेल सिंह यादव ने दी है । उन्होंने बताया कि इस मामले में मखदुमपुर थाना क्षेत्र के नौगढ़ गांव निवासी गौतम कुमार ने गांव के ही प्रिस कुमार और सान्याल को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया था एक जून 2019 को मैं अपने घर पर था। उसी समय प्रिस अपने साथ चलने की बात कहकर बाजार ले गया। बाजार से वापस लौटने के क्रम में वह अपने मोटरसाइकिल को मुझे चलाने के लिए दिया और अपने मेरे पीछे बैठ गया । गाड़ी जैसे ही कनकटविगहा के पास पहुंची। उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। जब तक मैं गाड़ी रोकता वह मेरा बाल पीछे से पकड़ कर गर्दन में छुड़ा मार दिया और पेट में भोंक दिया सामने से गाड़ी आते देखकर वह भाग गया। इस मामले में अभियोजन के तरफ से सूचक अनुसंधानकर्ता चिकित्सक समेत पांच लोगों की गवाही कराई गई थी।


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