ललिता ने ही मासूम आंचल को मारकर जमीन में गाड़ दिया था

मुंगेर। दो वर्ष पूर्व असरगंज में मासूम आंचल (05) को ललिता ने ही मारकर जमीन में गाड़ दिया था। इस संवेदनशील मामले में एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने ललिता देवी उर्फ अलका कुमारी को दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में त्वरित न्यायिक प्रकिया के तहत दो वर्षो के अंदर निर्णय पर पहुंची।

घटना 5 मई 2019 की है। सत्रवाद संख्या 237/19 में यह मामला अदालत के समक्ष सूचित हुआ। अदालत ने मुकदमा में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला दिया है। दोषी ललिता असरगंज थाना क्षेत्र के अमैया गांव की रहने वाली है।

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क्या है मामला: असरगंज थाना क्षेत्र के अमैया गांव के सेवक यादव की डेढ़ वर्ष की बेटी आंचल कुमारी 5 मई 2019 को दोपहर तीन बजे लापता हो गई। आंचल के दादा संजय यादव ने असरगंज थाना में अज्ञात के विरूद्ध में कांड संख्या 57/2019 दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक महिला आंचल को टैक्सी से सुल्तानगंज ले जाना चाहती थी, लेकिन उचित किराया नहीं मिलने पर टैक्सी ड्राइवर ने इन्कार कर दिया था। पुलिस ने गांव के ही पड़ोसी एवं संबंधी रंजीत यादव के घर में जांच की। जांच के दौरान रंजीत यादव के भूसा रखने वाले रूम से पुलिस ने जमीन के नीचे से आंचल का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने रंजीत यादव की पत्नी ललिता देवी उर्फ अलका कुमारी के विरूद्ध में न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। इसके आधार पर अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की और आखिरकार ललिता दोषी पाई गई।
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