बिहार के सारण जिले के मांझी के सीपीएम विधायक सत्येन्द्र यादव की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। सोमवार को छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या मामले में यह वारंट जारी किया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडेय ने विधायक को पूर्व में मिली जमानत को भी रद्द करते हुए गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 अप्रैल को तय की गई है।
मालूम हो कि कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जदयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव दो जुलाई 2007 को गांव के बाहर तारकेश्वर सिंह का शव बरामद हुआ था। इस हत्या में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें सत्येन्द्र यादव को भी आरोपित किया गया था। इस मामले में विधायक सत्येंद्र यादव को पूर्व में न्यायालय से जमानत मिली हुई थी। हत्याकांड की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। सोमवार को मृतक के पुत्र कुंदन सिंह की अहम गवाही भी हुई। इसके पहले दिनेश पंडित, सुनील साह, सुदामा साह, राजेश राम की गवाही भी कोर्ट में हो चुकी है।