हत्या के प्रयास मामले में चार भाइयों को सजा

छपरा। नगर प्रतिनिधि

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश सुमन कुमार दिवाकर ने सोनपुर थाना के मानूपुर निवासी नरेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, रमेश ठाकुर, संतोष ठाकुर को चार साल सश्रम कारावास एवं पांच -पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह सजा अवधि बढ़ जाएगी। सूचक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह तथा अभियोजन की ओर से डीपीओ सारण बालकेश सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। मालूम हो कि प्राथमिकी में कुल दस अभियुक्त थे। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने छह अभियुक्तों को बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि सोनपुर की शिव कुमारी देवी ने दिन 14 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह घर पर बैठी थी । सभी अभियुक्त एक राय से मेल में होकर घर में घुस गए तथा धारदार हथियार एवं तलवार से उस पर तथा उसके पति और पुत्र पर हमला कर दिए। तीनों जख्मी हो गये । उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया इलाज हेतु सोनपुर रेफरल अस्पताल एवं पटना पीएमसीएच ले जाया गया।

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