पोक्सो एक्ट कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख आर्थिक सहायता देने का दिया निर्देश

मां--पिता के साथ गवाही देने पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट में पहुंची पीड़िता के चेहरे पर थी शीघ्र इंसाफ मिलने की उम्मीद।

-एक लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का कोर्ट ने डीएलएसए को दिया निर्देश।
संसू, अररिया: करीब छह साल पूर्व पलासी थाना क्षेत्र में हटिया से घर वापस लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ स्थानीय कई लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम दिया। इतना ही नहीं पीड़़तिा के साथ शारीरिक शोषण होता रहा। इस लंबित मामले में अररिया के पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय की अदालत ने सोमवार को पीड़िता सहित उसके माता-पिता की उपस्थिति में आदेश पारित करते विक्टिम कंपनसेशन फंड के अंतर्गत चौदह वर्षीय उक्त पीड़िता को एक लाख रुपये रिलीफ के रूप में अररिया डीएलएसए सचिव को तत्काल देने का निर्देश जारी किया है।
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पोक्सो एक्ट वाद संख्या-17/15 का यह मामला अररिया के पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय की अदालत में गवाही के लिए लंबित है। इस मामले में त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद के साथ पीड़िता अपनी मां एवं पिता के साथ गवाही देने सोमवार को देने कोर्ट आई थी। जहां कोर्ट ने अपनी सजगता दिखाते पीड़िता की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही कोर्ट ने हाजिर पीड़िता की माता-पिता के दशा दिशा को ध्यान में भी रखा। इसके साथ ही पीड़िता की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई।
यह घटना करीब छह साल पहले की है। घटना उस वक्त हुई, जब उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा छह में पढ़ने वाली चौदह वर्षीय नाबालिग छात्रा स्थानीय हटिया से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पलासी थाना क्षेत्र के बकडाडांगी गांव निवासी बटेश्वर यादव ने अपना हवस मिटाने को लेकर पीड़िता को जकड़ लिया तथा कपड़े से उसकी मुंह बंद कर समीप के बांसबीट्टी में लेकर चला गया। जहां बटेश्वर यादव सहित उसके साथ स्थानीय किन लाल यादव एवं देव नारायण उर्फ भुल्ला यादव नामक आरोपितों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पंजाब मजदूरी कमाने गए पीड़िता के पिता की अनुपस्थिति का लाभ लेने की चक्कर में आरोपित बटेश्वर का मन और बढता गया और उसने पीड़िता का पीछा नहीं छोड़ा। बटेश्वर मौका पाकर पीड़िता को भय दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इससे पीड़िता गर्भवती भी हो गई। लेकिन पिता के पंजाब कमाने जाने के कारण उसकी मां ने अपनी मजबूरी बताई। तत्पश्चात इस संबंध में लोगों ने पंचायती किया। बात नहीं बनी और पीड़िता पलासी थाना में कांड संख्या-148/15 दर्ज कराई। इसी क्रम में यह मामला पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट आ पहुंचा । जहां पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत राय की अदालत में वाद संख्या-17/15 में केस का ट्रायल शुरू हुआ। जहां पीड़िता की ओर से स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता काशी नाथ विश्वास तथा गोपाल प्रसाद ने अपने अपने मुवक्किलों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उधर इस दौरान त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद लिए पीड़िता पोक्सो एक्ट के कोर्ट कक्ष में अपने माता-पिता के साथ गवाही देने पहुंची थी। जहां उसके चेहरे पर आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने की उम्मीदें की लकीरें थी। जबकि पीड़िता के माता-पिता न्याय के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते अपनी पुत्री के साथ तत्पर दिखे।
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