ससुर की हत्या मामले में दामाद को मिली उम्रकैद की सजा

दीवाली की छुट्टी में घर आए शिक्षक ससुर को दामाद ने जख्मी कर किया हत्या

रुपये नहीं देने पर दिया गया घटना का अंजाम
बहनोई ने साला को खूंटे में बांध कर उसके सामने किया अपने ससुर को जख्मी संसू, अररिया: भरगामा थाना क्षेत्र के बीर नगर पश्चिम गांव में करीब दो वर्ष पूर्व एक दामाद द्वारा अपने शिक्षक ससुर से मांग किए आर्थिक मदद नहीं पूरा करने पर उसकी हत्या कर दी गई। इस संवेदनशील मामले में अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह की अदालत ने सोमवार को सजा की बिदु पर सुनवाई की तथा तीस वर्षीय मजहर आलम नामक हत्यारे दामाद को उम्रकैद की सजा सहित जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
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यह घटना पिछले आठ नवंबर 2018 की है। सूचक शाहनवाज के शिक्षक पिता मो शमीम अपने परिवार के साथ दीवाली की छुट्टी मनाने घर बीर नगर पश्चिम आए थे। इसी क्रम में घटना तिथि को उसी गांव में रह रहे मजहर आलम नामक उसके दामाद अपने ससुर मो शमीम के यहां आकर रुपये की मांग करने लगा। परंतु ससुर द्वारा तनख्वाह नहीं मिलने की बात कहने पर दामाद क्रोधित हो उठा और बेवजह धमकी देने लगा। इस बात का सूचक बने शाहनवाज ने अपने बहनोई मजहर आलम का विरोध किया। इस बात की रंजिश से मजहर ने अन्य कई लोगों को अपने ससुराल बुला लिया तथा घर वालों की उपस्थिति में अपने ससुर मो शमीम की भरपूर पिटाई करने लगे। इस मामले में साथ आए लोगों ने भी इस घटना में उसकी मदद किया और मारपीट का सिलसिला जारी हो गया। आरोपितों द्वारा अपने पिता को गड़ासा एवं लोहे के रड से की जा रही पीटाई देख जब उसके पुत्र शाहनवाज ने विरोध किया तो आरोपितों ने सूचक बने शाहनवाज को ही समीप के खूंटे में बांध दिया। इसी क्रम में शमीम के सर पर लोहे के गड़ासा एवं लोहे का रॉड से प्रहार कर जान मारने की कोशिश की गई। जब आरोपितों को लगा की शमीम के मर गया है। तब उसे मर जाने की आशंका से सभी आरोपित भाग निकले।
इस बीच परिवार वालों ने जख्मी शमीम की इलाज के लिये पुर्णिया लेकर चले गए तथा बेहतर इलाज के लिए सिलिगुड़ी ले जाने के क्रम में रास्ते में ही शिक्षक शमीम की मौत हो गई।
बयान पूर्णिया और एफआईआर भरगामा में: शिक्षक शमीम की हुई मौत के संबंध में पूर्णिया के के नगर थाने को लिखित सूचना दी गई, जिसे हत्या के आरोप में नौ नवंबर 2018 को भरगामा थाना कांड संख्या-292/18 दर्ज हुआ।
कोर्ट का फैसला आया सामने: एडीजे पंचम सत्येन्द्र सिंह की अदालत ने इस मामले को सत्रवाद संख्या-177/19 के तहत सुनवाई की। जहां सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद तीस वर्षीय हत्यारे दामाद मो मजहर आलम को उम्रकैद की सजा सहित ग्यारह हजार रुपए आर्थिक जुर्माना लगाया तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कैद भुगतने का भी फैसला दिया है।
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