एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश जारी

संवाद सूत्र, मुंगेर : जिला में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में भी शारीरिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क के प्रयोग को अनिवार्य रूप से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए। सभी कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया कि कार्यालय के सभी कर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जाए। वहीं, कर्मियों के बैठने के क्रम में शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाए। कार्यालय आने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिग और हैंड सैनिटाइज कराने के भी निर्देश दिए गए। निर्धारित तापमान से अधिक पाए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कर इसकी सूचना सिविल सर्जन को देंगे। कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम कोरोना जांच कराने की सलाह दें। कार्यालय की संचिकाओं/पत्रों के साथ-साथ संपूर्ण कार्यालय परिसर को समय-समय पर सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन से आने वाले कर्मियों को कोरोना जांच के बाद ही कार्य करने की अनुमति दें। जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आएं हैं, उन पंचायतों में माईकिग के माध्यम से कोरोना जांच कराने की अपील की जाए और आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लेने की भी व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में शारीरिक दूरी ओर मास्क का प्रयोग को लेकर जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए। बताते चलें कि अभी तक जमालपुर प्रखंड के रामनगर पंचायत के चंदनपुरा गांव के वार्ड नंबर 13, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का वलीपुर मोहल्ला, असरगंज प्रखंड के मकवा पंचायत के मकवा पासवान टोला, असरगंज प्रखंड के रहमतपुर पंचायत के कामराय गांव के शर्मा टोला, बरियारपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर-08, नगर निगम के किला क्षेत्र, मुंगेर वार्ड नम्बर-01 में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे। होलिका दहन के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। होली के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। शब-ए-बरात के अवसर पर भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे।


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