पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति कई पदों के लिए हो सकते हैं प्रत्याशी

सहरसा। कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव 2021 की भी तैयारी धीरे-धीरे चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए जहां विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने क्षेत्र भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। वहीं कुछ लोग एक से अधिक पद पर एकसाथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग ने इसकी इजाजत भी दे रखी है। कोई भी व्यक्ति एकसाथ एक से अधिक पदों पर चुनाव तो लड़ सकता है, परंतु उन्हें अलग-अलग पद के लिए पृथक नाम निर्देशन पत्र देना होगा और उसका अनुमान्य शुल्क भी अलग- अलग भुगतान करना होगा।

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सहायक सरकारी अधिवक्ता भी लड़ सकते हैं चुनाव

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पर्चा दाखिल होने के बाद होने वाले विवादों के निष्पादन के लिहाज से निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों की अहर्ता और अनर्हता तय कर दिया है। सेवानिवृत सरकारीकर्मी, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करनेवाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृहरक्षक के अलावा सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) एवं अपर लोक अभियोजक (एपीपी) को पंचायत निर्वाचन प्रत्याशी के योग्य माना है। जबकि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, दलपति आदि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
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अनारक्षित पद पर भी एससी-एसटी को लगेगा आरक्षित का निर्धारित शुल्क
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यदि अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो उसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित नाम निर्देशन शुल्क ही लिया जाएगा। इस कोटि के उम्मीदवार चाहे आरक्षित सीट पर या अनारक्षित सीट पर कहीं भी चुनाव लड़े, उनसे आरक्षित कोटि का ही लिया जा सकेगा।
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कोट
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के अहर्ता- अनर्हता और नाम निर्देशन शुल्क को लेकर निर्देश जारी कर दिया है, ताकि कहीं भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसी आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
अब्दूल अहद अंसारी
जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सहरसा।
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