सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने वालों के लिए कोविड नियमों का पालन अनिवार्य

कैमूर। होली के समय काफी संख्या में लोग बाहर से जिले में आए थे। इस समय फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। शादी विवाह जैसे समारोह में शामिल होने के लिए लोगों का आना-जाना बढ़ गया है। जिससे यात्रा के दौरान सार्वजनिक वाहनों और स्थलों पर भीड़ जमा होने और उनके संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए सरकार ने न सिर्फ कोविड सुरक्षा नियमों के पालन को अनिवार्य बताया है बल्कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के दौरान कुछ पाबंदिया भी लगाई है। जिनका पालन करने से यात्रा के दौरान संक्रमित होने से बचा जा सकता है।

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यात्रा के दौरान करें कोरोना अनुरूप आचरण का पालन :
सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने बताया की कोरोना वायरस संक्रमण भीड़ वाले स्थानों पर आसानी से फैलता है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से चला जाता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके घर में रहें क्योंकि यहां आप और आपका परिवार सबसे सुरक्षित रह सकते हैं।
यात्रा करना यदि जरूरी है तो इन बातों का ख्याल रखें-
यात्रा के दौरान या घर से बाहर जब भी रहें एक दूसरे से निर्धारित दूरी का पालन जरूर करें
घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क, सैनिटाइजर और ग्लब्स का इस्तेमाल करें
गुणवत्तायुक्त और सही आकार के मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि मुंह और नाक बिलकुल ढंका रहे। मास्क को बार बार छूने से बचें और एक बार इस्तेमाल के बाद टिस्यू पेपर या डिस्पोसेबल मास्क को डस्टबिन में डालें।
यात्रा के दौरान बीमार लोगों से संपर्क ना बढ़ाएं। अगर किसी को जुकाम, खासी, फीवर, नाक बहना जैसी दिक्कतें हैं तो ऐसे यात्रियों से दूरी बनाकर रखें। बस या रेल से यात्रा करते समय बैठने की जगह सीट आदि के सतहों को ना छूए या सीढ़ी चढ़ते उतरते समय रेलिग को नहीं पकड़ें। इनसे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। मोबाइल, पैसे या यात्रा के लिए उपयुक्त टिकट को एक •िाप बैग में रखें और बार बार नहीं निकालें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं, बुजुर्गों के इन्हेलर और दूसरे सामान रखना न भूलें, अपना भोजन और पानी हमेशा साथ ले कर चलें। ताकि बाहर से खरीदने के लिए बार- बार जाना न पड़े। भोजन बाहर से खरीदने की जरूरत हो तो हमेशा डब्बाबंद और अच्छे ब्रांड का लें और जंक फूड से बचें और गर्मी को देखते हुए ज्यादा तरल भोजन लें।
परिवहन विभाग ने 50 प्रतिशत यात्रियों को यात्रा करने की दी स्वीकृति:
सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गृह विभाग की ओर से भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। विभाग ने यात्रा करने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार सार्वजनिक परिवहन वाली बसों में अब यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या की आधी यानी 50 प्रतिशत ही होगी। इससे संक्रमण से काफी हद तक बचाव होगा। साथ ही बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने को भी कहा गया है।
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