पंजाब ने कोरोना केस कम होने पर पाबंदियों में दी बड़ी राहत, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 2 फीसदी तक गिर जाने के बाद मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी राहत का ऐलान किया। नई गाइडलाइन के तहत रेस्तरां और अन्य भोजनालयों के साथ-साथ सिनेमा और जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

25 जून तक लागू नए दिशा-निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री ने शादियों और दाह संस्कार सहित आम सभाओं में व्यक्तियों के जुटने की संख्या बढ़ाकर 50 करने की घोषणा की है। साथ ही रोज रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, सभी आवश्यक गतिविधियां, जिनमें मौजूदा छूट शामिल हैं, कर्फ्यू प्रतिबंधों से अप्रभावित रहेंगी।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय वर्चुअल कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए होटल, कैफे, कॉफी शॉप, फास्ट फूड आउटलेट, ढाबे आदि सहित सभी रेस्तरां खोलने का आदेश दिया। इसके साथ ही सिनेमा और जिम को भी अपनी क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। एसी बसें भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चल सकती हैं। हालांकि, बार, पब और सराय और सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे।
नए दिशानिर्देशों में जिला अधिकारियों को रविवार सहित गैर-जरूरी दुकानों के खुलने का समय स्थानीय स्थिति के आधार पर निर्धारित करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि भीड़ से बचा जाए। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में 8 मई को 9,100 मामलों दर्ज हुए थे, जो सोमवार को 629 के निचले स्तर पर आ गया।

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