पोर्नोग्राफी मामले में RAJ KUNDRA की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट

अदिति त्यागी - बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी(Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को 19 जुलाई में मुंबई पुलिस के द्वारा पोर्न फिल्म (Pornography Case) टेलीकास्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। 23 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में रहे और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज की इस मामले में 27 जुलाई तक हिरासत बधाई गई। वहीं इस मामले में अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाये जाने पर राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि 41A नोटिस मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें नहीं दिया गया था। 41A नोटिस, पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। ऐसे में अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट सामने आई है कि हाई कोर्ट (Highcourt) राज की जमानत याचिका (Raj's Bail Application) पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है।

दरअसल, राज के वकील का कहना है कि -पुलिस द्वारा उनके क्लाइंट राज की गिरफ्तारी अवैध है और एक भी वीडियो को पोर्नोग्राफिक नहीं कहा जा सकता है। पुलिस ने जो 4000 पन्नों की चार्ज शीट बनाई है। उसमें आरोपी के किसी भी सेक्सुअल कार्य को कराने का साफ़ तौर से जिक्र नहीं किया है। उनके मुताबिक, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसे धारा 67 ए के तहत अवैध ठहराया जा सके। वकील के मुताबिक,कुंद्रा पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, उनमें जमानत हो सकती है।
बता दें कि शुक्रवार शाम को पुलिस ने शिल्‍पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से पॉर्न फिल्‍मों के कारोबार के बारे में सवाल-जवाब किए। इस दौरान शिल्पा के पति राज भी वहां मौजूद रहे। शिल्‍पा शेट्टी का बयान दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उनके घर की तलाशी भी ली और एक लैपटॉप जब्त किया। पुलिस ने बताया कि चूंकि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा की कंपनी विवान इंडस्ट्रीज की निदेशक थीं, इसलिए उनसे पूछताछ का निर्णय लिया।हालांकि बाद में शिल्पा शेट्टी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा अधिकतर कंपिनयों में पार्टनर हैं।
गौरतलब है कि राज भी कथित तौर पर मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। शुक्रवार को अपनी पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद, व्यवसायी ने अपनी गिरफ्तारी को 'अवैध' बताते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है।

अन्य समाचार