ड्रग्स मामले में आर्यन खान को HC से मिली जमानत लेकिन आज जेल में ही रहेंगे, कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला

ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा। उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे।

इससे पहले एनसीबी की ओर सेअतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उन्होने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है, वे साजिश में शामिल हैं। बचाव पक्ष ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि खान जहाज पर अरबाज और अचित के अलावा किसी को नहीं जानता था।
आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा., "अचित को 4 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे डीलर बताया गया और उसके पास 2.4 ग्राम ड्र्गस मिला जबकि डीलर के पास 200 ग्राम होना चाहिए।"
एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन की चैट से ये बात सामने आई है कि वह ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। अनिल का कहना ये भी है कि आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी पहले से थी। अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं। बेशक आर्यन से ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन वह साजिश का हिस्सा हैं, तो वह भी कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे।
मंगलवार और बुधवार को जस्टिस एन डब्ल्यू साम्बरे की अदालत में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने पक्ष रखा और ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार किया। मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कोर्ट में कहा था कि आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। वे किसी अन्य के बुलावे पर क्रूज पर गए थे।
एनसीबी की टीम ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को क्रूज से हिरासत में लिया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था। इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो को जमानत मिल चुकी है।

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