आर्यन खान जेल से बाहर आकर अब नहीं कर सकेंगे ये 10 काम...अदालत ने रखी ये शर्तें

बहुचर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने आर्यन खान के अलावा ड्रग्स केस में शामिल अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है. इन लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान के बाद गिरफ्तार किया गया था. वहीं, जमानत के साथ ही हाईकोर्ट ने आर्यन खान के लिए कुछ खास शर्तें भी रख दी हैं, जेल से बाहर आने के बाद जिसका उनको अनुपालन करना होगा. अगर आर्यन खान कोर्ट की इन शर्तों को नहीं मानते तो उनकी जमानत भी कैंसिल हो सकती है. आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने तीनों को जमानत दी. अदालत इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखीं ये शर्तें-

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