Aryan Khan Case: हर शुक्रवार NCB के सामने होना होगा पेश, जमा करना होगा पासपोर्ट, इन शर्तों पर आर्यन खान को मिली जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप पर ड्रग्स मिलने के मामले में गुरुवार को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत दे दी. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की सिंगल बेंच ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी. आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान इस मामले में कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले अपने वकीलों की टीम के साथ नजर आए. हालांकि इस तस्वीर में आर्यन की तरफ से दलील रखने वाले सीनियर वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी नजर नहीं आए.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देते हुए कई शर्तें भी सामने रखी हैं. आर्यन खान को विशेष अदालत के सामने तत्काल रूप से अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर शुक्रवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सामने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पेश होना होगा. आर्यन मामले में अपने सह-आरोपियों के साथ या इस मामले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते हैं.
गवाहों को किसी भी तरीके से नहीं कर सकते प्रभावित
आरोपी कोर्ट में लंबित मामले को लेकर किसी भी तरीके से कोई बयान जारी नहीं कर सकता है. साथ ही वे व्यक्तिगत रूप से या किसी दूसरे तरीके से गवाह को प्रभावित या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. अगर आरोपी को ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है तो उन्हें जांच अधिकारी को सूचित करना होगा. आरोपी को कोर्ट की सभी तारीखों पर पेश होना होगा, जब तक कि नहीं आ पाने की कोई उचित वजह ना हो.
अगर मामले में एक बार ट्रायल शुरू होता है तो आरोपी किसी भी तरीके से इसमें देरी करने की कोशिश नहीं करेगा. अगर आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो एनसीबी स्पेशल कोर्ट में उसकी जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगी.
मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन
23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. जमानत मिलने के बाद आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रही है. मुंबई के तट से एक क्रूज शिप पर 2 अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था.
NCB ने आर्यन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ड्रग्स रखने, उसका इस्तेमाल करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ को रखने, खपत, बिक्री/खरीद, साजिश और उकसाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी.
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