प्रत्याशी छह बजे सुबह से रात 10 बजे तक ही कर सकते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा) : पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में दसवें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के बीच प्रशासनिक स्तर से प्रतीक चिन्ह का वितरण कार्य कर दी गई है। प्रत्याशी शेष बचे दिनों में प्रचार-प्रसार के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस दौरान बिना अनुमति प्राप्त वाहनों से प्रचार-प्रसार करने से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की संभावना भी बढ़ने लगी है।

प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अरूण कुमार सिंह ने चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशन के तहत अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी साधनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री बैनर, झंडा, पोस्टर आदि राज्य निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप होनी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने के लिए प्रत्याशियों को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। कोई भी प्रत्याशी जुलूस व किसी भी प्रकार के सभा का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं कर सकते हैं। प्रत्याशी के द्वारा सभा या जुलूस करने में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जवाबदेही आवेदक या आयोजक की होगी। किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों के द्वारा किसी भी धर्म, जाति व समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजक या भड़काऊ भाषण या वक्तव्य नहीं दिए जाएंगे। प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रचार वाहनों का पास निर्गत किया जाएगा। साथ ही उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: पालन करना होगा। सभी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी सभी सरकारी दिशा- निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। साथ ही सभी प्रत्याशियों को अभ्यर्थी पहचान पत्र सहित अन्य अनुमति संबंधी आवेदन दो प्रति में प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
अनाज की कालाबाजारी के आरोप में डीलर गिरफ्तार यह भी पढ़ें

अन्य समाचार