31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरने पर देना होगा जुर्माना

संवाद सूत्र, मधेपुरा : दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह चल रहा है। अगर आपने वित्तीय साल 2020-21 के लिए अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इस महीने की 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स जरूर भर लें। 31 दिसंबर इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि है। क्योंकि इस तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर आपको पेनाल्टी चुकाना होगा। आयकर विभाग के अधिवक्ता राजीव कुमार रंजन ने बताया कि डेटलाइन से पहले टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दाताओं के नाम एक नोटिस जारी किया है। यह एक तरह से रिमाइंडर प्रोसेस है। इसमें बताया गया है कि अंतिम तारीख 31 दिसंबर का इंतजार न करें। आइटीआर फाइलिग का काम अंतिम तिथि से पहले ही निपटा लें। नोटिस में टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आइटीआर फाइलिग का काम जितना जल्दी निपटा लें उतना ही अच्छा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी वजह के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फायल की और टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि टैक्स बनने के बाद भी उन्होंने आइटीआर नहीं भरा है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने गलती से आइटीआर फायल नहीं की है तो जुर्माने की रकम कुल टैक्स देनदारी की 50 फीसदी होगी। अगर जानबूझकर नहीं फायल किया है तो यह 200 फीसदी होगी। यह जुर्माना आपको टैक्स देनदारी के अतिरिक्त देना होगा। कुछ और भी वित्तीय कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा समय पर टैक्स रिटर्न जमा करें और निश्चिंत रहें।


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