चोरी की रेल स्लीपर बरामदगी मामले में दो रेल अधिकारी नामजद

समस्तीपुर। रेल मंडल के नरकटियागंज में स्लीपर चोरी मामले में शहर के नगर थाना क्षेत्र के घोषलेन निवासी बद्री गोयनका समेत दो को जेल भेजने मामले में दो रेल अधिकारी को भी नामजद किया गया है। इसमें नरकटियागंज पीडब्लूआई (निर्माण) बीएन चौबे एवं समस्तीपुर स्टाक वेरीफायर मो. सरफराज शामिल है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने दोनों रेल अधिकारियों के खिलाफ रक्सौल आरपीएफ पोस्ट में रेलवे की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब हो कि इन दोनों रेल अधिकारियों की मिलीभगत से ही इस मामले में जेल भेजे गए स्क्रैप खरीददार बद्री गोयनका द्वारा रेलवे के निर्गत नोट से 8 हजार 664 किलोग्राम अधिक वजन के स्क्रैप की चोरी कर ट्रक से भेजा जा रहा था। इसकी भनक लगते ही आरपीएफ ने छापेमारी कर ट्रक बरामद के साथ-साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।


आरपीएफ की जांच में अधिकारियों के मिलीभगत की बात आई सामने :
स्लीपर चोरी की बरामदगी की जांच मामले में रेल अधिकारियों की मिलीभगत से किए जाने का साक्ष्य मिला। इस मामले में नामजद अधिकारियों के अलावा समस्तीपुर रेल मंडल मुख्यालय के कई बड़े अधिकारियों की भी इस जद में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई है। साथ ही गिरफ्तार होने के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। ताकि रेल स्क्रैप नीलामी की आड़ में होने वाले चोरी से पर्दा उठ सकेगा। साथ ही लंबे समय से चल रहे चोरी का भी खुलासा होगा। 8664 किलो अधिक वजन का माल ले जाने का दर्ज हुआ मामला
आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि बरामद रेल कबाड़ की नीलामी ईश्यु नोट के अनुसार 13,806 एमटी देनी थी। लेकिन दोनों ट्रकों पर माल का वजन 13,306 एमटी दर्शाया गया था। जबकि इनके द्वारा 21,970 एमटी दोनों ट्रकों में लोड करके ले जाया जा रहा था। दोनों ट्रकों में रेलवे ईशु नोट में अंकित वजन से 8664 किलोग्राम अधिक वजन था। जिसका मूल्य 69,312 रुपये आंका गया है।

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