अवैध तरीके से खाद्यान्न की खरीद -बिक्री करने के मामले में कुमकुम ट्रेडर्स के मालिक पर प्राथमिकी

मधुबनी । अवैध तरीके से खाद्यान्न की खरीद -बिक्री करने के आरोप में कुमकुम ट्रेडर्स के मालिक विश्वकर्मा चौक मोहिउद्दीनपुर निवासी मनीष कुमार मणिरंजन के विरुद्ध सकरी थाना में एमओ अमर कुमार शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोपित के विरुद्ध खाद्यान्न जमाखोरी व कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमर कुमार शर्मा व सकरी थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह के साथ मोहिउद्दीनपुर स्थित कुमकुम ट्रेडर्स पर छापामारी करते हुए सील कर दिया था। सदर एसडीओ के आदेश के आलोक में उक्त सीलबंद दुकान का सील तोड़ जांच पड़ताल की गई। जांच में दुकान से कुल 233 बोरों में रखे 141 क्विटल खाद्यान्न बरामद हुआ। जिसमें 217 बोरों में रखे 131. 40 क्विटल अरवा चावल, 14 बोरों में रखें 840 क्विटल उसना चावल तथा 2 बोरों में रखें 120 क्विटल गेहूं व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित अन्य सामान बरामद हुए। बरामद अधिकांश बोरों पर भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं अन्य राज्य खाद्य निगम के मार्क अंकित मिला। खाद्यान्नों के नमूनों का मिलान बिहार राज्य खाद्य निगम पंडौल के गोदाम में रखे खाद्यान्नों से किया गया, जो एक जैसा पाया गया। दुकानदार मनीष कुमार मणिरंजन ने दुकान परिसर या गोदाम के भीतर कहीं भी मूल भंडार प्रदर्शन, बिल बुक, खाद्यान्न खरीद की रसीद या खाद्यान्न खरीद पंजी आदि खाद्यान्न संबंधित कोई भी कागजात नहीं सका। जिससे स्पष्ट हुआ कि मनीष कुमार मनोरंजन अवैध रूप से अनुदानित खाद्यान्न की जमाखोरी व कालाबाजारी कर रहा है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। सकरी थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।


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