नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, जहानाबाद:

पाक्सो के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी करार राम अयोध्या यादव की सजा की बिदु पर सुनवाई पुरा की। सुनवाई के उपरांत भादवि की धारा 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा चार के तहत आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी राम अयोध्या यादव को भादवि की धारा 504 एवं 506 में क्रमश: एक एक साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक एक साल का कारावास भुगतना होगा। साथ ही विशेष न्यायालय ने पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये सहायता राशि देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। उक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने राम अयोध्या यादव को नामजद कर अरवल महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि मेरी बच्ची 20 मई 2018 को अपने घर पर थी। दोपहर में 12:00 बजे के करीब राम अयोध्या यादव घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब मेरी छोटी बच्ची देखकर हल्ला करने लगी तो वह भाग गया। बताते चलें कि पीड़िता बोलने में असमर्थ है। इस मामले में अभियोजन के तरफ से छह गवाह पेश किए गए थे वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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