बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, चार अप्रैल को जिले के 2541 मतदाता करेंगे मतदान



संवाद सूत्र, मधेपुरा : बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा कर दी गई है।
जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम श्याम बिहारी मीणा ने कहा कि विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन को लेकर चार अप्रैल को जिले के 13 मतदान केंद्रों पर 2541 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष माहौल में पूरा करने के लिए शुक्रवार को एडीएम ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आचार संहिता आम आदमी, पदाधिकारी तथा चुनाव में अपनी तकदीर अपना रहे उम्मीदवार समेत उनके दलों के समर्थकों पर लागू रहेगा। आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर व दीवार लेखन आदि को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। नहीं हटाने पर संबंधित दल के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल 10 हजार रूपए से अधिक का खर्च प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं। नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के चैंबर में प्रत्याशी के अतिरिक्त दो व्यक्ति व संवीक्षा के दिन भी अधिकतम दो व्यक्ति की प्रवेश कर सकते हैं। मतदान शुरू होने के 48 घंटा पूर्व प्रचार अभियान बंद करना होगा।

बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार, जदयू के जिलाध्यक्ष मंजू कुमारी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह यादव समेत अन्य दलों के नेता मौजूद थे।
चुनाव का कार्यक्रम -अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि : 09 मार्च -नामांकन की अंतिम तिथि : 16 मार्च -संवीक्षा की तिथि : 17 मार्च -नाम वापसी की अंतिम तिथि : 21 मार्च -मतदान की तिथि : 04 अप्रैल -मतदान का समय : सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक -मतगणना की तिथि : सात अप्रैल

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