स्पीडी ट्रायल के वादों में दोषियों को अविलंब सजा दिलाने का डीएम ने दिया निर्देश

सीतामढ़ी। जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित बैठक समाहरणालय के विमर्श कक्ष में आयोजित की गई। जहां जिले के विभिन्न न्यायालय में लंबित एवं निष्पादित कांडों मामलों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की गई । जिला पदाधिकारी द्वारा एसपीडी ट्रायल के वादों में अभिलंब दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया गया। उत्पाद एक्ट के तहत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत वादों के संबंध में स्पेशल पीपी द्वारा बताया गया की वादों की सुनवाई दिन प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने बताया कि नए न्यायाधीश के आने पर वादों का निष्पादन प्रारंभ हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत वादों का निष्पादन 60 दिन में कर देने का प्रावधान है। इसका पालन किया जाए। उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत सजा की संख्या कम होने पर असंतोष व्यक्त किया। अगले बैठक से पूर्व अधिक से अधिक वादों का निष्पादित कराने का निदेश दिया गया। लंबित वादों की बिदुओं का अनुपालन करने के लिए सभी अभियोजन पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया। कितने मामलों में समन एनबीडब्ल्यू किया गया है। आरोप गठन मामले में अनुपस्थित अभियुक्तों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू कितने मामलों में निर्गत किया गया है। अभियोजन साक्ष्य मामले में कितने महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य कराया गया तथा कितने मामले में 309 सीआरपीसी का अनुपालन किया गया एवं कितने अनुपस्थित साक्ष्यों पर एनबीडब्ल्यू निर्गत कराया गया है। सफाई साक्ष्य मामले में सफाई साक्ष्य के लिए कितने लंबित मामलों में शॉट डेट लेने हेतु लिखित रूप से आग्रह किया गया। कितने मामले में प्रतिदिन बहस किया गया तथा लिखित बहस दाखिल किया गया एवं कितने मामले में लिखित रूप में बहस समाप्ति की सूचना दी गई। निर्णय में कितने मामले में बहस की समाप्ति के बाद त लिखित रूप में निर्णय करने का अनुरोध किया गया हैं। साथ ही उन्होंने उत्पाद अधिनियम पाक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार (अधिनियम) लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय करवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय द्वारा लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी से स्पीडी ट्रायल के लिए जघन्य एवं गंभीर अपराधों की सूची बनाने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा लोक अभियोजक ,अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, एवं अभियोजन पदाधिकारियों से सरकार का पक्ष निष्ठा पूर्वक मजबूती से रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही लंबित मामलों में आरोप गठित करने की संख्या में वृद्धि के लिए कार्य करने का आग्रह किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय, लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महेश कुमार दास, विधि प्रशाखा पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा,एपीपी, डीपीओ, एसडीपीओ, एपीओ उपस्थित थे।


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