शिकायत बिजली बिल में सुधार का, आदेश मिला ट्रांसफार्मर लगाने का

शिवहर। बिजली बिल में सुधार के लिए कराया गया परिवाद दर्ज और शिवहर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दे दिया। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब फैसला दिया है शिवहर के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने। एसपीजीआरओ के इस फैसले ने सरकार की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस फैसले से आवेदक हतप्रभ है। जबकि, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने खुद मामले का संज्ञान लिया है। साथ ही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को पत्र भेजकर नाराजगी जताई है। वहीं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सचेत किया है। साथ ही मामले की समीक्षा कर अधिनियम की धारा 7(8) एफ के तहत नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने पंत्राक 1234 के तहत 25 मई को पत्र जारी किया है। जिसमें 23 मई को शिवहर अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने शिवहर के अलावा दरभंगा और पटना सिटी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के फैसले पर भी नाराजगी व्यक्त की है।


यह हैं मामला :::
शिवहर शहर नवल किशोर ओझा पिता स्वर्गीय शुभ नारायण ओझा ग्राम फतमाचक वार्ड नंबर-7 निवासी ने बिजली बिल सुधार को लेकर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया था। इसके आलोक में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को नोटिस भेजा। जिसमें वादी के द्वारा चयनित स्थल पर ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया था। बाद में कनीय अभियंता के जांच प्रतिवेदन, जिसमें बताया गया हैं कि ग्रामीणों के आपसी विवाद के कारण उक्त स्थल पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सकता है, के आधार पर एसपीजीआरओ ने मामला समाप्त कर दिया। जबकि, वादी ने अधिक बिजली बिल आने को लेकर यह वाद दायर किया था। बोले अधिकारी :
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभु कुमार ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी मनोरंजन कुमार द्वारा जारी पत्र के आलोक में समीक्षोपरांत कार्रवाई की बात कही है। वहीं कहा हैं कि, मामले की जांच की जा रही है।

अन्य समाचार