अब शिक्षक अपने चयनित विद्यालय में ले सकते हैं स्थानांतरण, आठ तक आवेदन डीईओ कार्यालय में जमा होगा आवेदन

सीतामढ़ी। जिले में नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जिसको लेकर जिला शिक्षा कार्यालय में हलचल मची हुई है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नियमावली 2018 के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित, स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है। आवेदन 8 जून तक कार्यालय में जमा करना है। यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। इसके लिए शिक्षकों से तीन-तीन विद्यालयों के नाम मांगे गए हैं। परंतु किस प्रखंड के किस विद्यालय में पद रिक्त है रिक्तियों का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। प्रोन्नति सह स्थानांतरण नियमावली 2018 में उल्लेखित है कि शिक्षकों को प्रत्येक कोटि में अपने सेवाकाल में दो ऐच्छिक स्थानांतरण की छूट है, लेकिन एक स्थानांतरण से दूसरे स्थानांतरण की अवधि चार वर्ष से कम नहीं होगी जबकि, प्रोन्नति के उपरांत पदस्थापन जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वरीयता के आधार पर किया जाना है।


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15 जून तक जिला परिषद नियोजन इकाई से बहाल शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का भी स्थानांतरण
जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अहर्ताप्राप्त शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जारी है। 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है। तीन साल पूरा करने वाले शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो सकेगा। जिला परिषद नियोजन इकाई में इच्छुक शिक्षक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला परिषद के मुख्य पदाधिकारी सह डीडीसी विनय कुमार ने बताया कि स्थानांतरण के लिए निर्धारित आवेदन संबंधित स्कूल के हेडमास्टर द्वारा अग्रसारित कराकर देना होगा। आवेदन का प्रारूप समेत अन्य जानकारी जिला परिषद के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दी गई है। डीडीसी ने कहा है कि 15 जून के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विदित हो कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत विभिन्न नियोजन इकाइयों के तहत नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को सेवाकाल में दो बार स्थानांतरण का लाभ लेने का प्रावधान है।

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