भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने को अलर्ट हुआ विभाग

संवाद सहयोगी, लखीसराय : लिगानुपात को कम करने को लेकर सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। जिला से पंचायत स्तर तक अभियान चलाकर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बेटा-बेटी एक समान, भ्रूण हत्या कराना कानूनी अपराध है, आदि स्लोगन लिखा हुआ बैनर भी लगाया गया है। बावजूद जिले में लिगानुपात में वृद्धि होती जा रही है। प्रसव पूर्व लिग जांच दुरुपयोग निवारण अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) को लागू कराने में उदासीनता बरती जा रही है। पुत्र की चाह रखने वाली महिलाएं अल्ट्रासाउंड केंद्र जाकर चोरी-छिपे प्रसव पूर्व लिग जांच कराकर जन्म लेने से पूर्व ही अपनी कोख में पल रही कन्या की हत्या करा देती हैं। अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों द्वारा लिग जांच कराने वाली महिलाओं को लिखित में जांच रिपोर्ट नहीं देकर मौखिक रूप से लिग की की जानकारी दे दी जाती है। यही कारण है कि जिले में लड़का एवं लड़की के अनुपात में काफी अंतर हो रहा है। सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने को लेकर लिग परीक्षण पर अंकुश लगाने की योजना तैयार की है। निबंधित सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पर अल्ट्रासाउंड कराने वाले प्रत्येक मरीज की पूरी जानकारी अब आनलाइन उपलब्ध रहेगी। जिससे कि जिला स्तर से राज्य स्तर तक के पदाधिकारियों की उसपर नजर रहेगी ताकि लिग परीक्षण करने पर अंकुश लग सके।


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लिग परीक्षण पर अंकुश लगाने को लेकर किए जाने वाले कार्य
- जिले के आफ लाइन निबंधित सभी अल्ट्रासाउंड का आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- अल्ट्रासाउंड कराने वाले सभी मरीजों की रिपोर्ट आनलाइन करना अनिवार्य है।
- अल्ट्रासाउंड क्लीनिक संचालकों को सिविल सर्जन आफिस से आइडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।
- अल्ट्रासाउंड कराने वाले सभी मरीजों के संबंध में पूर्ण जानकारी फार्मेट में आनलाइन भरना अनिवार्य है।
- जिलाधिकारी अथवा सीएस को लिग परीक्षण कराने एवं भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले व्यक्ति को इलाज दिया जाएगा।
- जिले के सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के संचालक का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जिसमें सिविल सर्जन भी मौजूद हैं।
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जिले के अल्ट्रासाउंड क्लीनिक संचालकों के साथ बैठक कर लिग परीक्षण पर रोक लगाने को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी दे दी गई है। उक्त सभी नियम का अक्षरश: पालन करने का निर्देश अल्ट्रासाउंड संचालकों को दिया गया है। इसमें कोताही बरतने वाले अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा।
डा. डीके चौधरी, सिविल सर्जन, लखीसराय।

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