चयनमुक्त की गई सेविका, महिला पर्यवेक्षिका पर विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश

संवाद सहयोगी, निर्मली (सुपौल) : प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुनौली पंचायत के वार्ड संख्या 17 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 80 पर कार्यरत सेविका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने चयनमुक्त कर दिया है। साथ ही चयन प्रक्रिया में सरकारी प्रपत्र की अवहेलना कर अवैध रूप से सेविका का चयन करने का आरोप प्रमाणित होने के कारण तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका रंजू कुमारी पर विभागीय विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निर्मली को दिया है।

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क्या है मामला

कुनौली पंचायत के वार्ड संख्या 17 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 80 पर 2019 में नेपाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर सेविका का चयन कर लिया गया था। मामले को लेकर मेघा सूची के वरीयता क्रम धारित करने वाली अभ्यर्थी संजन कुमारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस सुपौल के कार्यालय में वाद अर्जी दाखिल किया था। इसी आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने नेपाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर चयनित सेविका को चयनमुक्त करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निर्मली को दिया। ज्ञातव्य हो कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा नेपाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सेविका चयन में अमान्य कर दिया गया है। सरकारी आदेश को मानते हुए तत्कालीन सरायगढ़ प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका मंजू कुमारी ने प्रथम चरण में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 80 के सेविका पद के नेपाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी का चयन नहीं किया था। कितु नेपाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का चयन तत्कालीन निर्मली बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका रंजू कुमारी ने नियम को ताक पर रखते हुए कर दिया था।

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