166 शराबियों से वसूला गया तीन लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, सुपौल : शराबबंदी कानून में हुए संशोधन का फलाफल अब जिले में दिखने लगा है। एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद की कोर्ट से अब तक 166 शराबियों से जुर्माना वसूली कर उन्हें रिहा किया जा चुका है। कोर्ट द्वारा ऐसे शराबियों से तीन हजार से लेकर साढ़े तीन हजार तक का जुर्माना लगाया गया है।

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दूसरी बार पकड़े जाने पर जाना पड़ेगा जेल
दरअसल शराबबंदी कानून में संशोधन उपरांत प्रथम बार शराब पीकर पकड़ाने पर शराबियों से जुर्माना वसूल कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि शराब पीकर पकड़े जाने पर उन्हें न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पूर्व की तरह ही पेश होना पड़ता है। जिस आलोक में न्यायालय द्वारा जुर्माने की राशि तय की जाती है। राशि जमा करने पर उन्हें रसीद देकर मुक्त कर दिया जाता है। फिर ऐसे लोगों की सूची साफ्टवेयर में तैयार की जाती है। यदि एक बार जुर्माना देकर छूट चुके शराबी दोबारा इसी जुर्म में पकड़ाते हैं तो उन्हें इस साफ्टवेयर से चिन्हित किया जाता है। दूसरी बार शराब पीते पकड़ाने पर उन्हें जेल जाने का नियम है।

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तीन लाख रुपये की हो चुकी है वसूली
जब से शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है तब से अब तक एडीजे पंचम कोर्ट द्वारा 166 अभियुक्तों से जुर्माने की राशि वसूली गई है। जुर्माने के तौर पर कोर्ट द्वारा 3000 से 3500 का दंड निर्धारित किया गया है। जिससे अभी तक 3 लाख 83 हजार 200 सौ रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिन 166 लोगों से राशि की वसूली की गई है उसमें कोर्ट के सामने 143 मामले सामने आए थे। इन सभी मामले मे पियक्कड़ों की संख्या 166 थी। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रूद्र प्रताप लाल ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण शराब पीकर पकड़े जाने पर अभी न्यायालय में ही उन्हें पेश किया जाता है। जहां न्यायालय द्वारा ही जुर्माना की राशि जमा करने पर उन्हें मुक्त किया जाता है। अब तक प्रथम बार पकड़ाए ऐसे शराबियों को 3000 से 3500 रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल भेजे जाने का प्राविधान है।

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