हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, खगड़िया : हत्या मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च 2020 को परबत्ता थाना के डुमरिया खुर्द निवासी रूपेश कुमार की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी खुशबू प्रियंका ने परबत्ता थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी, कि, उनके पति 26 मार्च 2020 को संध्या 8.30 बजे घर के बाहर दरवाजा पर टहल रहे थे। उस समय दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा को छुड़ाने के लिए रूपेश कुमार बीच-बचाव कर रहे थे। इस पर मीरा देवी नाराज होकर वहां उपस्थित अभियुक्त को आदेश दिया कि यही झगड़ा लगाता है, इसको मार दो। उसके कहने पर डुमरिया खुर्द निवासी सुरेश राय का पुत्र निरंजन राय उर्फ मनोरंजन राय ने अपने लाइसेंसी रायफल से रूपेश को गोली मार दी। रुपेश गोली लगने से जख्मी हो गए। जिन्हें रेफरल अस्पताल गोगरी ले जाया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय के अशोक शर्मा के क्लिनिक में भेजा गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वाद में मीरा देवी का ट्राइल अलग चल रहा है। जबकि तीन अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। न्यायालय ने इस वाद में पर्याप्त साक्ष्य पाकर अभियुक्त रंजन राय उर्फ मनोरंजन राय को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मुकदमा में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गजेंद्र प्रसाद महतो एवं अधिवक्ता नवीन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से विकास कुमार सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा।

हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा यह भी पढ़ें

अन्य समाचार