10 माह में मात्र सात लोगों को मिली योजना की राशि

संवाद सहयोगी, जमुई : राज्य सरकार द्वारा सामूहिक दुर्घटना में निधन होने वाले किसी भी व्यक्ति के आश्रित को लाभ देने के लिए 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली लागू की गई। इस योजना का सबसे दुखद पहलू यह है कि परिवहन विभाग के कर्मियों की लापरवाही और समुचित प्रचार-प्रसार नहीं हो पाने के कारण जिले में 10 माह में मात्र सात लोगों को ही लाभ मिल पाया है। लगातार घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद इतने कम लोगों को इस योजना का लाभ मिलना कहीं न कहीं इस योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के क्रियाकलाप पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होते रहती है। इसके बाद भी इसका लाभ इतने कम लोगों तक पहुंच पाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस योजना के लागू होने के पूर्व सामूहिक सड़क दुर्घटना में मौत के पश्चात आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग के तहत आपदा सहायता राशि दी जाती थी।


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पांच लाख सहायता देने का है प्रविधान
इस योजना के तहत सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रित के स्वजन को आरटीजीएस से बैंक खाता में पांच लाख रुपये भुगतान करने का प्रविधान है। विशेष परिस्थिति में आश्रित को चेक के माध्यम से भी भुगतान करने का निर्देश विभाग ने दिया है। वर्तमान समय में इस योजना का दस्तावेज अथवा आदेश प्रति परिवहन विभाग के कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के छह माह में आश्रित को राशि भुगतान करने का निर्देश है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सड़क दुर्घटना होने के पश्चात स्थानीय थाना से परिवहन विभाग को मृतक का सभी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मृतक के परिजन भी योजना का लाभ लेने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन दे सकते हैं।
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कोट
अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए सभी थाना को प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मृतक के आश्रित से भी दुर्घटना के पश्चात विभाग द्वारा सीधे संपर्क करने का भी कार्य किया जा रहा है।
कुमार अनुज, जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई

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