गैरमजरूआ भटोतर भूमि को किया गैरमजरूआ आम

संवाद सहयोगी, जमुई : बरहट अंचल अंतर्गत मलयपुर के राजस्व कर्मचारी राजीव कुमार का एक और कारनामा सामने आया है। इस दफे पतौना मौजा में गैरमजरूआ भटोतर की जमीन को गैरमजरूआ आम घोषित कर दिया। इससे प्रभावित भू-स्वामी ने शिकायत जिला पदाधिकारी से की है। इसके पहले भी उक्त राजस्व कर्मचारी के कई कारनामे उजागर हो चुके हैं। जमाबंदी में छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामले में धर्मेंद्र सिंह तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक अनिल सिंह की शिकायत पर मामले की जांच भी चल रही है।

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यह है मामला
खाता 226 खेसरा 1248 और 1249 का अतिक्रमण प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी ने उषा देवी तथा वीरेंद्र सिंह की 15 डिसमिल जमीन को गैरमजरूआ आम बताया है। विरेंद्र सिंह के पुत्र इंद्रजीत कुमार ने खतियान की छाया प्रति देते हुए बताया कि यह जमीन जमींदार गुरु प्रसाद सिंह ने भाट समाज के लोगों को दिया था। उनके नाम से जमाबंदी कायम थी। उक्त भू-स्वामी से जमीन की खरीद की गई।

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क्या है गैरमजरुआ भटोतर
जमींदार द्वारा भाट समाज के लोगों को दान की गई जमीन की किस्म खतियान में गैरमजरुआ भटोतर होती है। उक्त जमीन पर भाट समाज के वंशज को खरीद बिक्री का अधिकार होता है।
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कोट
अभिलेख के आधार पर जांच प्रतिवेदन दिया है। कथित भू-स्वामी का आरोप निराधार है।
राजीव कुमार, राजस्व कर्मचारी, मलयपुर
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बाक्स
तिलक देवी की जगह भुनेश्वर मंडल की घटा दी जमीन
बरहट अंचल अंतर्गत गुगुलडीह गांव निवासी सुभाष मंडल ने भूमि सुधार उप समाहर्ता से राजस्व कर्मचारी की मनमानी व करनी की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके दादा भुनेश्वर मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या 158/210 से राजस्व कर्मचारी ने जमीन घटाकर दूसरे के नाम कर दी। संबंधित खाता खेसरा की जमीन तिलक देवी के पुत्रों यथा अर्जुन मंडल, सहदेव मंडल एवं उदयकांत मंडल द्वारा बेची गई थी, और उनकी ही जमाबंदी से जमीन घटाकर दाखिल-खारिज किया जाना था। राजस्व कर्मचारी ने उनकी जमीन दूसरे के नाम कर दी। यह कार्य बगैर वंशावली के ही कर दिया।

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