गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में वार्ड सदस्य पर होगी कार्रवाई

संस, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर वार्ड सदस्य निर्वाचित होने के मामले में निर्वाचित वार्ड सदस्य पर कार्रवाई कि गाज गिर सकती है। प्रमाण पत्र बनाने में जिस प्रकार से फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया गया है वह अब जांच में दायरे में सहीं पाया गया है।

जांच के दौरान वर्तमान वार्ड सदस्य का जाति प्रमाण पत्र को अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने रद्द कर दिया है। वही अंचलाधिकरी जयंत कुमार गौतम ने बताया की वर्तमान वार्ड सदस्य के द्वारा ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र का जो आवेदन किया गया था। उसमें गलत जानकारी दिया गया था जो जांच में स्पष्ट हुआ और उनके जाति प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बताते चले कि कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर वार्ड सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। जिसको लेकर विपक्षी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व को आवेदन देकर उचित जांच कर उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। आवेदन में लिखा गया था कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड अंतर्गत कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 ग्राम शोभागंज की रिका देवी उर्फ रिकू देवी पति उपेंद्र ऋषि ने पूर्णिया पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तीन पंचायत कवैया प्रखंड पूर्णिया पूर्व जिला पूर्णिया जो हरिजन महिला के लिए आरक्षित सीट है। उक्त पंचायत आम चुनाव 2021 में मैं भी एक अभ्यर्थी थी एवं सरोज देवी पिता बाबूलाल उर्फ बाबू लाल गुप्ता, माता नीलम देवी मोहल्ला कवैया थाना मरंगा जिला पूर्णिया निवासी होने एवं उसी को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र बनवाई है, जबकि इस नाम का इस वार्ड में कोई भी नहीं है। जब सरोज देवी पिता बाबूलाल गुप्ता निवास स्थान रमामंडी प्रखंड छावनी कैंट जिला जालंधर पंजाब का निवासी है। इस पंचायत में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा यह हरिजन जाति में भी नहीं आती है। इनके द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तीन पंचायत कवैया प्रखंड पूर्णिया पूर्व जिला पूर्णिया के पंचायत चुनाव 2021 में गलत जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव में भाग लेकर वार्ड सदस्य का चुनाव भी जीत गई है। जिसके चुनाव को रद्द करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सरोज देवी पिता बाबूलाल उर्फ बाबू लाल गुप्ता हरिजन जाति से नहीं आती है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व से जांच उपरांत प्रादेशिक क्षेत्र संख्या तीन के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। वहीं आवेदन की प्रतिलिपि पत्राचार के माध्यम से निर्वाचन आयोग पटना, जिला पदाधिकारी पूर्णिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया को भी प्रेषित किया था। वहीं इस संबंध में बीडीओ अमित आनंद ने बताया कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वार्ड सदस्य का चुनाव निर्वाचित होने का आवेदन प्राप्त हुआ था। प्रमाण पत्र की जांच के लिए अंचलाधिकारी को भेजा गया था। उनका प्रतिवेदन भी आ गया है और जिसमें बताया गया है की निर्गत जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। उनके प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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