सिगल यूज प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध, ठप होगा दो करोड़ का कारोबार

मधुबनी । एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक होगी। इसके उत्पादन, बिक्री व प्रयोग करते हुए पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सिगल यूज प्लास्टिक के कारोबार व इसके उपयोग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नगर निगम ने सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जिसके नोडल पदाधिकारी नगर निगम के सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा बनाए गए हैं। सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक से जिले में इसका सालाना दो करोड़ के कारोबार पर विराम लग जाएगा। जिले में इसके कारोबार से जुड़े 200 से अधिक थोक व खुदरा विक्रेताओं को अन्य कारोबार शुरू करना होगा। बता दें कि सिगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन जिले में नहीं होता है। सिगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी से पत्ता थाली (पत्तल) व कपड़ा झोला आदि वैकल्पिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी। मिट्टी के गिलास व कुल्हड की मांग में भी वृद्धि होगी। ----------------- शहर से प्रतिदिन निकलता 10 से 12 क्विटल प्लास्टिक कचरा : सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से इसके कचरा में भी कमी आएगी। इससे पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। बता दें कि इसके प्रयोग से बड़े पैमाने पर नाला व कचरा में प्लास्टिक अवशिष्ट जमा हो जाता था। इसकी सफाई में काफी परेशानी होती है। शहर में प्रतिदिन करीब 60 क्विटल कचरा का उठाव होता है। जिसमें दस से 12 क्विटल प्लास्टिक कचरा होता है। सिगल यूज प्लास्टिक मवेशियों के लिए जानलेवा साबित होता रहा है। ------------------- सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक को ले किया जा रहा जागरुक : सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से गुरुवार को शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर इसके उत्पादन, भंडारण, बिक्री, उपयोग करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं, शहर के कई हिस्सों में सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक संबंधी होर्डिंग लगाई गई है। -------------------- सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से नहीं मिलेंगी ये वस्तुएं : सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक से बने झंडे, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकाल, प्लास्टिक का प्लेट, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, प्लास्टिक युक्त मिठाई का डिब्बा, प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयर वड्स, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीएस बैनर, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली थैलियां, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, प्लास्टिक से बने सिगरेट पैकेट पर लगाई गई फिल्म सहित कई अन्य वस्तुएं अब नहीं मिलेंगी।

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---------------- 'एक जुलाई से प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री पर पहली बार पकड़े जाने पर 500, दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 200 रुपये जुर्माना का प्रावधान तय किया गया है।' - नीरज कुमार, नोडल पदाधिकारी, नगर निगम, मधुबनी

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