अवैध खनन पर जीआर इंफ्रा कंपनी पर लगाया गया आठ लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी, किशनगंज : बिना आदेश के अवैध खनन करने पर जीआर इंफ्रा कंपनी पर खनन विभाग ने आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिले के ठाकुरगंज अंचल के तातपौआ मौजा में बिना अनुज्ञा-पत्र के मिट्टी खनन करने को लेकर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी पर कार्रवाई की गई है। जुर्माना की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।

जिला खनन कार्यालय के द्वारा जारी पत्र में ज्ञापांक-717 दिनांक 30 जुलाई को जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को एक पत्र भेजा गया था। पत्र में बताया गया कि 26 जुलाई की शाम विभागीय निर्देश के आलोक में छापेमारी दल जिसमें एसडीएम, एसडीपीओ, खनिज विकास पदाधिकारी, एमवीआइ, खान निरीक्षक, थानाध्यक्ष पौआखाली के साथ सयुंक्त छापेमारी की गई। इसी दौरान ठाकुरगंज अंतर्गत मौजा तातपौआ पंचायत के सामुदायिक भवन से लगभग 50 मीटर की दूरी पर मेची नदी के किनारे बालू का खनन दो पोपलेन द्वारा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान के टीम को देखते ही उक्त दोनों वाहन के चालक फरार हो गये थे। इसी दौरान जीआर इंफ्रा कंपनी के लाइनर मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने उक्त स्थल का परमिट टीम को दिखाया। परमिट व कागजात की जांच की गयी तो पता चला जिसकी वैधता तिथि 21 जुलाई 2022 तक ही वैध थी। वैध परमिट नहीं होने के बावजूद कंपनी द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था जो बिहार लघु खनिज नियमावली के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन है। खनन विभाग ने अपने पत्र में बताया कि कंपनी को निर्देश दिया जाता है बिहार लघु खनिज नियमावली के तहत शमन के आठ लाख रुपये की राशि तीन दिनों में जिला खनन कार्यालय में जमा करें। हालांकि तीन दिन की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जुर्माना की राशि खनन विभाग में जमा नहीं की गई है। इसके बाद खनन विभाग ने फिर से कंपनी को एक रिमाइंडर नोटिस भेजा है और तीन दिन के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। जमा नहीं करने विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही है। वहीं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के लाइनर मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने बताया हम लोगों को कोई नहीं पत्र नहीं मिला है और जुर्माना को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

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