नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 वर्ष कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, आरा: एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगाने व उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में पाक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने शुक्रवार को आरोपित राजन कुमार उर्फ रजनीकांत को 12 वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा करीब 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। साथ ही सरकार को छह लाख रुपये मुआवजा के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की। उन्होंने बताया कि दो मई 2019 को गजराजगंज ओपी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता गांव में साइकिल चलाने गई थी। जब वह घर नही आई, तो उसके स्वजन ने खोजबीन किया। इसके बाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया। पीड़िता नाबालिक लड़की ने बताया कि रंजन कुमार उसे ले जाकर दिल्ली के आनंद विहार स्थित एक होटल में रखा था। वह उसके साथ रोज दुष्कर्म करता था। कुछ दिन के बाद आनंद विहार स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपित राजन कुमार को 376 भादवि के तहत 12 वर्ष के सश्रम कैद व 366 ए के तहत सात वर्ष के सश्रम कैद व कुल 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सरकार को छह लाख रुपये मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी।

अन्य समाचार