नप के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 तो नपं के प्रत्याशी 20 हजार रुपये तक कर सकेंगे खर्च

नप के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 तो नपं के प्रत्याशी 20 हजार रुपये तक कर सकेंगे खर्च

नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा का किया है निर्धारण
जासं, सिवान : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की खर्च सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं नगर पंचायत से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय के लिए वार्डवार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। बावजूद चुनाव से संबंधित नियम व शर्तों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

नगर परिषद सहित आठ नगर पंचायतों में होना है चुनाव :
गौरतलब हो कि चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मियों के भत्ता समेत वाहनों का किराया भी निर्धारित किया जा चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदान केंद्रों को भी चिह्नित किया जा रहा है। बता दें कि सिवान नगर परिषद सहित मैरवा, महाराजगंज, आंदर, गुठनी, बसंतपुर, हसनपुरा, गोपालपुर व बड़हरिया नगर पंचायत में चुनाव होंगे।
सरकारी भवनों में बनेंगे मतदान केंद्र :
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में कहा गया है कि पूर्व में विधानसभा चुनाव के समय जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहीं उक्त वार्ड के लिए मतदान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। संबंधित मतदान केंद्र वार्ड के सीमा में ही होगा। इसके साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान केंद्र पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। नवगठित वार्डों में सरकारी भवन को चिह्नित कर उसे मतदान केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि जिस वार्ड में मतदान केंद्र बनाया जाएगा वहां के अधिकतम एक हजार मतदाताओं को वहां मतदान करने में सहूलियत होगी। जबकि दूरी के हिसाब से इसे चिह्नित किया जाएगा। मतदान केंद्र की स्थापना इस प्रकार की जाएगी कि किसी भी मतदाता को दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। एक भवन में अधिकतम चार मतदान केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। आवश्यकता होने पर वार्ड में केंद्र की स्थापना अस्थाई रूप से चलंत मतदान केंद्र से हो सकती है। नगर निकाय चुनाव में कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए उनके निवास स्थान के पास मतदान केंद्र की स्थापना की जाएगी।

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