बियारपुर मुखिया व सरपंच पर गिरफ्तारी की तलवार, केस दर्ज

संस, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बियारपुर पंचायत के मुखिया और सरपंच कभी भी जेल जा सकते हैं। उनके ऊपर मुफस्सिल थाना में एक आदिवासी युवक को पेड़ से बांधकर पीटने व जबरदस्ती जुर्माना वसूलने को लेकर एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें मुखिया और सरपंच के अलावा आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाया गया है। बताते चलें कि लगभग 15 दिन से इस मामले में प्राथमिक दर्ज करने को लेकर टाल मटोल किया जा रहा था। जिसको लेकर आदिवासी विकास परिषद के सदस्यों ने थाने में धरना प्रदर्शन भी किया था तथा अल्टीमेटम दिया था कि अगर नौ अगस्त तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र करते हुए सड़क पर उतरेंगे। जिसके बाद पूर्णिया एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ज्ञात हो कि लगभग 15 दिन पूर्व बियारपुर पंचायत के उचितपुर गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसमें उचितपुर गांव के ही आदिवासी युवक राजू टूडू को वहां के मुखिया सरपंच व अन्य लोगों ने जबरदस्ती उनके हत्या का आरोप लगाते हुए उसे पहले तो पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा उसके बाद उन पर तीन लाख रुपया का जुर्माना ठोका गया। जिसके एवज में सरपंच के लोगों ने राजू टुडू के दरवाजे पर से लगभग एक लाख का भैंस खोलकर ले गया और उनका ओने पौने दाम लगाते हुए 40 हजार बताया तथा दस हजार नगद राजू टूडू से लिया तथा कुछ दिन के अंदर में सारा पैसा भुगतान करने का भी अल्टीमेटम दे दिया। जब इसकी सूचना आदिवासी युवक राजू टुडू ने आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों को दिया तो यह मामला उग्र रूप ले लिया। जब मामला बिगड़ता देखा गया तो सरपंच के लोगों ने भैंस को उनके दरवाजे पर पहुंचा दिया। वही इस मामले में मुफस्सिल थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने भी लगातार मामला दर्ज करने को लेकर टालमटोल करता रहा ।जब बात धरना प्रदर्शन पर आ गई और उच्च अधिकारी तक इनका आवेदन गया तब 7 अगस्त को मुफ्फसिल थानाध्यक्ष ने मुखिया व सरपंच सहित अन्य 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है। जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी में लगभग आधे दर्जन धारा के साथ एससी एसटी एक्ट भी लगाया गया है।


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