बोकारो के चार शराब तस्करों को पांच साल की सजा

बोकारो के चार शराब तस्करों को पांच साल की सजा

शेखपुरा की विशेष अदालत ने सुनाई सजा जागरण संवाददाता शेखपुरा झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले चार लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में स्थानीय अदालत ने पांच वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया बिहार शराब बंदी कानून की स्थानीय विशेष अदालत ने गुरुवार को यह सजा सुनाई है। सजा सुनाये जाने के समय चारों आरोपित अदालत में उपस्थित थे तथा सजा सुनाने के बाद चारों को शेखपुरा मंडल कारा भेज दिया गया। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333-ए पर इन चारों तस्करों को एक कार पर 375 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ इसी वर्ष 15 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जिन लोगों को शराब तस्करी का आरोपित साबित करते हुए सजा सुनाई गई है,उसमें बोकारो जिले के बोकारो सेक्टर 22 के निवासी हरीश टोप्पो, चास के श्याम कुमार, आदर्श कालोनी चास के सोनू कुमार तथा पिंडाराजोर के निवासी राहुल महतो शामिल हैं। इनकी कार भी जब्त है। एक लाख का जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा विशेष अदालत के न्यायधीश एडीजे विकास कुमार ने सुनाई।

अन्य समाचार